भोजशाला मामले में कमाल मौला सोसायटी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

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धार (मध्य स्वर्णिम): भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक शहर काजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी । अब कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पिछली याचिका पर अभी तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है । धार भोजशाला को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद के नाम से खसरे दर्ज हैं:
कमाल मौला मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल समद का सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर कहना है कि मुस्लिम समाज 700 साल से परिसर में नमाज पढ़ता आ रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद के नाम से खसरे दर्ज हैं। पहले खुद एएसआई परिसर को कमाल मौला मस्जिद बताता आया है, लेकिन अब रिपोर्ट में मंदिर बताया गया है। भोजशाला में किए गए एएसआई के सर्वे को उन्होंने पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में भी यह बात रखी गई थी, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया।