भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मध्यप्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत करीब 50 लाख श्रमिकों को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ राहत मिली है। श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए नई दरें लागू कर दी हैं। इस बदलाव के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 9 रुपये की वृद्धि के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) का लाभ मिलेगा। श्रमायुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन महंगाई सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2025 के औसत सूचकांक के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी तय की गई है। इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के लगभग 10 लाख और निजी क्षेत्र विशेषकर उद्योगों में कार्यरत करीब 40 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। नई दरों के अनुसार 26 दिन के कार्यमान पर अकुशल श्रमिक को 12,425 रुपये, अर्धकुशल को 13,421 रुपये, कुशल श्रमिक को 15,144 रुपये और उच्च कुशल श्रमिक को 16,769 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दैनिक वेतन की बात करें तो यह क्रमशः 478 रुपये, 516 रुपये, 582 रुपये और 645 रुपये निर्धारित किया गया है। विभिन्न उद्योगों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं। स्लेट-पेंसिल उद्योग में मजदूरों को 478 रुपये प्रतिदिन से लेकर उच्च कुशल श्रमिकों को 645 रुपये तक भुगतान होगा। वहीं कटर्स को 665 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।




