तकिया मस्जिद को दोबारा बनवाने की मांग खारिज

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उज्जैन: महाकाल मंदिर विस्तारीकरण परियोजना के तहत हटाई गई तकिया मस्जिद को दोबारा बनवाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में प्रशासन के हक में फैसला सुनाया। यह मामला करीब 10 माह पुराना है, जब मस्जिद को विस्तारीकरण की जद में आने पर तोड़ा गया था। इस फैसले के बाद अब कई दिनों से बंद पड़ा महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इसी साल 11 जनवरी 2025 को, उज्जैन जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास बनी पार्किंग से लगी जमीन को खाली करवाने के लिए बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान वहां मौजूद 257 मकानों के साथ तकिया मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह 200 वर्ष पुरानी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। वहीं, प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए मकानों और मस्जिद को तोड़ा था। तकिया मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ, मस्जिद में नमाज़ अदा करने वाले तेरह नमाजियों ने इस कार्रवाई को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।