प्रदेश के 5 शहरों में नए ट्रैफिक नियम लागु

0

भोपाल (मध्य स्वर्णिम): इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले से लागू है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वर्तमान में हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान बनता है। बेंगलुरु में हेलमेट के उपयोग से चालान और मौतों में कमी आई है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हेलमेट पहनने से मौत का खतरा 70त्न तक कम हो जाता है। इंदौर समेत पांच शहरों में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत यह नियम पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसके अनुपालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। इंदौर में इससे पहले अगस्त माह में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया था। हालांकि, एक महीने बाद ही तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था।