भोजशाला परिसर को लेकर एडवायजरी जारी, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित

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धार (मध्य स्वर्णिम): भोजशाला परिसर को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने एडवायजरी जारी की है। प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों, धर्मगुरुओं आगंतुकों और मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और शहर में शांति व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें प्रशासन की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश और निर्देश पूरी तरह से बाध्यकारी हैं और इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। भोजशाला परिसर में न्यायालय के निर्देशों के विपरीत या बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।जिला और पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया या किसी अन्य संचार माध्यम से भ्रामक, भड़काऊ, अप्रमाणित या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित न करें। ऐसा करने वालों पर साइबर सेल और पुलिस की कड़ी नज्जर है।