नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): सिवनी के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में मुख्य आरोपी और निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की । इस फैसले के बाद प्रदेशभर में चर्चित यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है ।दरअसल, पूजा पांडे ने पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था । सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता 22 वर्षीय महिला हैं और एकल माता भी हैं। उनका दो से तीन वर्ष का बच्चा भी जेल में उनके साथ रह रहा है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। इस मामले में गिरफ्तार अधिकांश आरोपियों को पहले ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर बाद में निरस्त कर दी गई थी। अब मुख्य आरोपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं।




