भोपाल (मध्य स्वर्णिम): भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने गंभीर कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह दंड कॉलेज द्वारा एमबीबीएस इंटर्न और पीजी रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड भुगतान की जानकारी छुपाने और नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। एनएमसी ने कॉलेज को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्टाइपेंड की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, ताकि छात्रों को उनके अधिकारों का सही लाभ मिल सके।
नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई:
आयोग के अनुसार, आरकेडीएफ कॉलेज ने कई बार चेतावनी मिलने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया और छात्रों के हक को दबाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भुगतान संबंधी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई, जो गंभीर प्रशासनिक अपराध माना गया। एनएमसी ने यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की है और कॉलेज को अंतिम चेतावनी दी है।




