भोपाल में एलपीजी वितरण को लेकर एसओपी लागू

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भोपाल (मध्य स्वर्णिम): भोपाल में एलपीजी वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। प्रशासन ने घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग निर्देश जारी करते हुए गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने और वितरण व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से गैस की बुकिंग तय अंतराल के अनुसार करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि दो रिफिल बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना अनिवार्य किया गया है।

कमर्शियल एलपीजी के लिए दिशा निर्देश:
प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया है कि फिलहाल कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। वहीं, जानकारी दी है कि बिना विस्फोटक लाइसेंस के कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिकतम 100 किलोग्राम तक एलपीजी का भंडारण कर सकता है। इससे अधिक स्टोरेज के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।