27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई

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भोपाल: ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने की संभावना है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों की गैरमौजूदगी को लेकर उठे सवालों के बाद यह मामला और चर्चा में आ गया था। अब आज की सुनवाई में राज्य सरकार और ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखेंगे। चार दिन पहले हुई सुनवाई में ओबीसी वर्ग के वकीलों ने आरोप लगाया था कि केस कॉल होने के समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था। इस पर सरकार ने पलटवार करते हुए कहा था कि उसके वकील कोर्ट में मौजूद थे और सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे पहले गुरुवार को न्यायमूर्ति नरसिंहा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी प्रकरण अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध थे।