नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को फटकार लगाकर कहा है कि कि कोई भी कंपनी डेटा शेयरिंग के नाम पर इस तरह से लोगों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती है । सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने हैं, तब तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए । सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा और व्हाट्सएप ने कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें उनपर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है । सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि 9 फरवरी को मामले में अंतरिम आदेश पारित होगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है । प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि लोगों उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे और ये कंपनियां उनका डेटा चोरी करती रहेंगी ।




