अमेरिकी कोर्ट ने बायजू के फाउंडर पर 1 अरब डॉलर की डिफॉल्ट जजमेंट जारी की

0

नई दिल्ली: अमेरिकी डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट ने बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन के खिलाफ डिफॉल्ट जजमेंट जारी करते हुए उन्हें 1,073,647,109.29 डॉलर चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला बायजू की अमेरिकी कंपनी बायजू अल्फा और अमेरिकी लेंडर जीएलएएस ट्रस्ट कंपनी एलआईसी की याचिका से जुड़ा है। बायजू रवींद्रन के नेतृत्व में टीएलपीएल ने अमेरिकी लेंडर्स से 1 बिलियन डॉलर का टर्म लोन बी लिया था। बाद में आरोप लगे कि बायजू अल्फा ने लोन की शर्तों का उल्लंघन किया और 533 मिलियन डॉलर अवैध रूप से अमेरिका से बाहर ट्रांसफर किए। जीएलएएस ट्रस्ट ने डेलावेयर कोर्ट में केस दायर किया और बायजू अल्फा पर नियंत्रण हासिल किया। डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट ने पाया कि रवींद्रन डिस्कवरी ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे थे और कई बार जानकारी देने से बचते रहे। पहले ही उन्हें प्रतिदिन 10,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने अदा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि रवींद्रन विदेश में रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। कोर्ट ने रवींद्रन को बायजू अल्फा से जुड़े सभी फंड्स और उनके ट्रांसफर की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। इसमें कम्सहाफ एलपी इंट्रेस्ट जैसे एसेट्स और उनसे जुड़े हर लेन-देन की जानकारी शामिल है। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि केवल आर्थिक दंड पर्याप्त नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट जजमेंट जैसी कठोर कार्रवाई जरूरी थी।