नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बता दें सु्प्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। दो जजों की पीठ जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने यह फैसला लिया। कोर्ट ने सुनवाई यह कहते हुए टाल दी कि सुनवाई टालने के लिए एक लेटर भेजा गया था। बता दें यह पूरा मामला राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसको लेकर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस नेता ने सेना का अपमान किया है। राहुल गांधी ने 29 मई के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।




