दिल्ली हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका, तीन दिनों के अंदर पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन हटाएं

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नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन दिनों के अंदर पतंजलि च्यवनप्राश के उस विज्ञापन के प्रसारण पर रोक का आदेश दिया है, जिसमें अन्य सभी च्यवनप्राश ब्रांडों को धोखा (धोखाधड़ी या छल) बताया गया है। जस्टिस तेजस करिया ने डाबर इंडिया बनाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों, ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और अनके प्रसारकों को तीन दिनों के अंदर इस विज्ञापन को रोकने का आदेश दे दिया। जस्टिस करिया ने कहा, प्रतिवादी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों, ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म या किसी भी प्रकार की स्ट्रीमिंग प्रणाली, और प्रिंट माध्यमों और वर्ल्ड वाइड वेब / इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विवादित विज्ञापन को तीन दिनों के अंदर हटाएं, ब्लॉक करें या फिर उस निष्क्रिय कर दें। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश डाबर इंडिया की उस याचिका पर दिया, जिसमें पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के हालिया विज्ञापन को अपमानजनक और अनुचित करार दिया था।