कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक नहीं मिलेगी बिजली

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भोपाल: मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति करने पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। मुख्य महाप्रबंधक (सेवा/सेवाएं) आरएस जैन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी माह में कृषि फीडरों पर निर्धारित अवधि से अधिक बिजली आपूर्ति दी गई, तो संबंधित ऑपरेटर से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा। कंपनी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी माह में किसी फीडर पर दो दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित ऑपरेटर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। यदि चार दिन लगातार यह स्थिति बनी रहती है, तो जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसी तरह छह दिन तक ऐसी स्थिति रहने पर सहायक अभियंता और सात दिन तक रहने पर महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कृषि फीडरों पर प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति की अनुमति है। इसके बावजूद अधिक आपूर्ति पाए जाने पर इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारी पर न केवल वेतन कटौती होगी, बल्कि आवश्यकतानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
विभाग ने दिया स्पष्टीकरण:
देर शाम प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिए कृत संकल्पित है। विभाग कृषि सीजन में युद्ध स्तर पर कृषकों को निर्बाध विभाग की ओर से सुनिश्चित करेंगा। जारी विज्ञप्ति को पृष्ठ क्रमांक 8 पर पूरा पढ़ें।