बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोज ने 7 से 11 नवम्बर तक आने वाले एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली: बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच रविवार को चुनाव आयोग एग्जिट पोल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि एग्जिट पोल आयोजित करना और उनके परिणामों का प्रचार करना 7 नवबंर 2025, सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 शाम 6.30 मिनट तक रोक रहेगी। रविवार को चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि एग्जिट पोल आयोजित करना और उनके परिणामों का प्रचार करना 7 नवंबर 2025, सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025, शाम 6-30 बजे तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निषिद्ध रहेगा। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी मीडिया संस्थानों, एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मेंस से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवधि में एग्जिट पोल के परिणाम साझा न करें। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे इस दौरान अफवाहों और अटकलों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।