सुप्रीम कोर्ट से मोहन सरकार को फटकार

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नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाकर पूछा कि आखिर आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में इतनी देरी क्यों हो रही है । यह मामला भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। कर्नल कुरैशी ने बीते वर्ष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी और उसी संदर्भ में मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान पर विवाद खड़ा हुआ था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मध्यप्रदेश सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने पहले ही निर्देश दिया था कि दो सप्ताह के भीतर अभियोजन की मंजूरी पर फैसला लिया जाए, लेकिन मोहन सरकार अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शाह की टिप्पणियां ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ थीं। उन्होंने दलील दी कि संभवतः मोहन सरकार के मंत्री का उद्देश्य कर्नल कुरैशी की तारीफ करना था, लेकिन वे अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ था ।