निर्मला सप्रे मामले में 18 जून तक बढ़ी तारीख

0

जबलपुर (मध्य स्वर्णिम): सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई जानकारी के अनुसार, विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई से संबंधित आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 22 अप्रैल को सुनवाई की जा चुकी है। सप्रे को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय भी प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष यह जानकारी दी गई। कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 जून को सुनवाई 18 जून को निर्धारित कर दी है विधानसभा में नेता नेता प्रतिपक्ष उमंग गतिविधियों में शामिल रही सिंघार की ओर से दायर याचिका में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस संबंध में आवेदन दिया गया था, लेकिन 90 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सप्रे पार्टी विरोधी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच साझा करने को भी इसका आधार बताया गया है।