केजरीवाल-सिसोदिया शराब घोटाले से बरी

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नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सेंट्रल एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है, जिसमें करप्शन केस में चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया गया था और कहा गया कि प्रॉसिक्यूशन ट्रायल के लिए प्राइमा फेसी केस भी साबित करने में फेल रहा। यह मामला बहुचर्चित आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। हालांकि, केजरीवाल को धन शोधन मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने हाथ में गदा लेकर समर्थकों का अभिवादन किया। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

केजरीवाल ने कांग्रेस को भी कोसा:
कांग्रेस ने केजरीवाल को बरी किए जाने की टाइमिंग को गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं के जेल न जाने का उदाहरण देकर जवाब दिया। अदालत ने अपने फैसले में प्रथम दृष्टया कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं पाया है।