गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद

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प्रयागराज (मध्य स्वर्णिम): स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और प्रकाश के द्वारा ये जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 351 (3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।