हल्द्वानी अतिक्रमण विवाद: जमीन रेलवे की है अतिक्रमणकारी शर्तें तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह एक शिविर लगाए, ताकि रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन पर रह रहे और बेदखली का सामना कर रहे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकें। याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर कोर्ट ने कहा कि यह शिविर 15 मार्च के बाद लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने इसे रमजान के महीने के बाद आयोजित करने की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने नैनीताल के जिला कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सहायता देने का निर्देश दिया। यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी की जानी है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर हर परिवार की योजना के तहत पात्रता तय करें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में सार्वजनिक जमीन पर कथित रूप से कब्जा करने वाले करीब 50 हजार लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया था। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। जुलाई और सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक जमीन से बेदखल किए गए लोगों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करें।

कोर्ट ने कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को यह हक नहीं है कि वे उसी जगह पर रहने की मांग करें या रेलवे की जमीन के इस्तेमाल का फैसला करें। यह मामला लंबे समय से चल रहा है। रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर बनभूलपुरा, गफूर बस्ती और अन्य इलाकों में हजारों अवैध निर्माण बने हुए हैं, जहां अनुमानित 5,000 से अधिक परिवार (करीब 50,000 लोग) रहते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जाए, खासकर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लोगों को पीएमएवाई के तहत आवास के लिए अप्लाई करने में मदद मिले। कोर्ट ने आदेश दिया कि नैनीताल जिले का राजस्व प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक सप्ताह का शिविर लगाएं, जहां पीएमएवाई के फॉर्म भरे जा सकें। यह कैंप 19 मार्च से शुरू हो।