नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। अदालत ने दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अधिवक्ता और याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और तत्काल सुनवाई योग्य है। याचिका में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच और एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़े सभी एफआईआर और जांचों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, ताकि पूरे देश में जांच एक समान और निष्पक्ष रूप से की जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अलग- अलग राज्यों में जांच होने से जवाबदेही बिखर जाती है, जिससे बार-बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और खतरनाक दवाएं बाजार में पहुंच जाती हैं।
श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक गिरफ्तार:
‘कोल्ड्रिफ’कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के चेन्नई की श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन पर 20 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कगिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चेन्नई ( की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा।
‘कोल्ड्रिफ’ से अब तक 23 बच्चों की मौत:
कोल्ड्रिफ जहर से बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 23 हो चला है। कफ सिरप से पीडि़त नागपुर में इलाजरत दो और बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में 19, पांढुर्ना में एक और बैतूल में दो मौतों के बाद अब तक 23 मासूम अपनी जांच गंवा चुके हैं। अभी भी कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं।